उत्तरी गोवा के एक लोकप्रिय समुद्र तट कलंगूट की ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया है और अपराधियों को जेल में डालने की चेतावनी दी है।

राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने पर प्रतिबंध लगाने वाले गोवा पर्यटन स्थल (संरक्षण और रखरखाव) अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए ग्राम पंचायत ने 21 अगस्त को एक संकल्प पारित किया।
कलंगूट के सरपंच शॉन मार्टिन्स ने कहा कि लोगों को सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र तटों, सड़कों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर व्यक्तियों को दो हजार रुपये और समूहों को दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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