मान लीजिए आपको किसी ने कटा फटा नोट दे दिया है और उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया या फिर किसी किराने की दुकान के मालिक ने आपको कटे-फटे नोट दे दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपकी कोशिश रहेगी कि या तो किसी को ये नोट थमा दें या फिर यह महीनों आपके पर्स में पड़ा रहे। हम आपको बता रहे हैं कि इन कटे फटे नोटों को आप कहां बदल सकते हैं।
हाल ही में आरबीआई ने कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (नोट रिफंड) नियम, 2009 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नया प्रावधान 6 सिंतबर से ही अमल में आ चुका है। नियमों के मुताबिक, नोट की स्थिति के आधार पर लोग देशभर में आरबीआई कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में विकृत या दोषपूर्ण नोट को बदलवा सकते हैं।
आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, “50 रुपये या उससे ज्यादा मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोटों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। बदले नियमों के अनुसार अगर नोट 40 फीसद से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा।” वहीं आरबीआई ने 2000 रुपये के कटे-फटे नोटों पर मौजूदा नियमों में भी संशोधन किया है।