कैंसर के मरीजों को इलाज पर काफी पैसे करने पड़ते हैं। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कैंसर की कुछ दवाओं को सस्ता किया था। अब उन्होंने GST Council Meeting में भी कैंसर की कुछ दवाओं पर जीएसटी घटाकर मरीजों को राहत दी है। हालांकि, सस्ते हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस पर प्रीमियम घटाने को लेकर आम सहमति तो बन गई है, लेकिन आखिरी फैसला नवंबर की मीटिंग में होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, नमकीन पर जीएसटी रेट संभावित रूप से कम हो गई है। साथ ही, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी रेट 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया है। वहीं, नमकीन पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगी, जो पहले 18 फीसदी थी।
यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों को रियायत
अब तीन तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अब ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब केंद्रीय कानून और राज्य कानून के तहत बनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। साथ ही, इनकम टैक्स से छूट वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से रिसर्च फंड्स लेने पर GST नहीं देना होगा।
GST Council Meeting की प्रमुख बातें :
- नमकीन पर GST रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया।
- कार, मोटरसाइकल सीट पर GST 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया
- GST रेट को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी।
- कंपनसेशन सेस पर फैसले के लिए भी GoM का गठन किया जाएगा।
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