केबिन क्रू की ड्यूटी और विश्राम का समय तय, डीजीसीए ने जारी किए नए नियम

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने केबिन क्रू के लिए ड्यूटी और विश्राम अवधि के मानदंडों का मसौदा जारी किया है। इनके तहत अधिकतम उड़ान अवधि, लैंडिंग की सीमा और विश्राम समय निर्धारित किए गए हैं। नियमों के अनुसार 11 घंटे की उड़ान ड्यूटी अवधि के लिए छह लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जबकि 11.30 घंटे की उड़ान ड्यूटी के लिए लैंडिंग की अधिकतम सीमा पांच रखी गई है

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने केबिन क्रू के लिए ड्यूटी और विश्राम अवधि के मानदंडों का मसौदा जारी किया है। इनके तहत अधिकतम उड़ान अवधि, लैंडिंग की सीमा और विश्राम समय निर्धारित किए गए हैं।

नियमों के अनुसार 11 घंटे की उड़ान ड्यूटी अवधि के लिए छह लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जबकि 11.30 घंटे की उड़ान ड्यूटी के लिए लैंडिंग की अधिकतम सीमा पांच रखी गई है, वहीं 12 घंटे तक की ड्यूटी के लिए चार लैंडिंग की सीमा रखी गई है। 12.30 घंटे की ड्यूटी के लिए अधिकतम तीन लैंडिंग की अनुमति होगी।

नौ घंटे की उड़ान और अधिकतम 14 घंटे की ड्यूटी अवधि के लिए अधिकतम दो लैंडिंग की जा सकेगी। 10 घंटे की उड़ान और अधिकतम 15 घंटे की ड्यूटी के लिए केवल एक बार लैंडिंग की अनुमति दी गई है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी अवधि उस समय से शुरू होती है जब केबिन क्रू को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है और यह उस वक्त समाप्त होती है जब वह सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। किसी भी 24 घंटे के दौरान अधिकतम ड्यूटी अवधि, अधिकतम स्वीकार्य उड़ान ड्यूटी अवधि से एक घंटे से अधिक नहीं होगी।

मानदंडों में कहा गया है कि उड़ान से पहले क्रू मेंबर्स को कम से कम पिछली ड्यूटी अवधि के बराबर विश्राम दिया जाएगा। तीन टाइम जोन पार करने पर 12 घंटे, सात टाइम जोन तक पार करने पर 18 घंटे और सात से अधिक टाइम जोन पार करने पर 36 घंटे का विश्राम अनिवार्य होगा।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com