काला हिरण के शिकार मामले में जोधपुर की निचली अदालत से पांच आरोपी बरी हो गए, जबकि सलमान खान को 5 साल की सजा समेत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जज ने अपने फैसले में लिखा है कि हिरण शिकार के मामले में सलमान खान दोषी हैं. कोर्ट ने कहा कि सलमान खान एक अभिनेता हैं और ऐसा व्यक्ति अगर संरक्षित काले हिरणों का शिकार करेगा तो और लोग भी इस दिशा में प्रेरित हो सकते हैं. वैसे भी इन दिनों वन्यजीवों को मारने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा सलमान खान को संदेह का लाभ नहीं देते हुए कठोर सजा मिलनी चाहिए.
अभिनेता होने की सजा न मिले
वहीं सलमान के वकील का कहना है कि सलमान खान फिल्म अभिनेता हैं और इसी वजह से उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट का काम मिसाल पेश करने के लिए सजा देने का नहीं है. अभिनेता होने का दंड सलमान खान को नहीं मिलना चाहिए.
इस फैसले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष इनका दोष साबित नहीं कर पाया है. गवाहों के बयान से भी यह साबित नहीं होता है कि इन लोगों ने शिकार करने के लिए सलमान खान को उकसाया था.
समान तर्क हो लागू
सवाल है कि रात को 2:00 बजे जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर कांकाणी गांव के गुरु जंभेश्वर नगर के ढाणी में सलमान खान के साथ यह सितारे क्या करने गए थे. फैसले में यह भी कहा गया है कि इन सारे सितारों की वजह से कई लोगों के घर चलते हैं. यह लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं. इनको सजा होने से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है. सलमान खान के वकील का कहना है कि यही तर्क उनके मुवक्किल पर भी लागू होना चाहिए.
हिरण तक कैसे पहुंचे सलमान?
वहीं दुष्यंत सिंह नाम का व्यक्ति जो सभी लोगों को हिरण के शिकार के लिए कांकाणी गांव लेकर गया था, उसे भी छोड़ दिया गया है. अब सवाल उठता है कि सलमान खान को कैसे पता था गांव में हिरण है. अगर स्थानीय व्यक्ति ने नहीं बताया है तो मुंबई से आए सलमान खान उस गांव में कैसे पहुंचे. ऐसे में दुष्यंत सिंह की रिहाई पर भी सवाल उठ रहा है.
आर्म्स एक्ट में बरी हो गए तो शिकार कैसे किया?
आर्म्स एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम होने की वजह से ही 18 साल बाद इस केस में सुनवाई शुरू हो पाई थी, जिन हथियारों से सलमान खान ने दो काले हिरणों का शिकार किया. उसी में अगर वह आर्म्स एक्ट में बरी हो गए हैं तो फिर शिकार सलमान खान ने किस चीज से किया है.
आर्म्स एक्ट में बरी होने के इस फैसले में जिक्र नहीं किया गया है. इसी ग्राउंड पर जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को घोड़ा फार्म मथानिया में दो चिंकारा शिकार के मामले में बरी कर दिया था. निचली अदालत ने उस मामले में भी सलमान खान को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.
हाईकोर्ट ने पूछा था कि जब बाकी सब आरोपी बरी हो गए तो क्या सलमान खान खुद ही गाड़ी चला रहे थे. खुद ही बंदूक चला रहे थे और मुंबई से आकर खुद ही रास्ता खोजते हुए घोड़ा फार्म मथानिया पहुंच गए थे. अब इस मामले में भी यही सवाल उठ सकते हैं.