जोधपुरः काले हिरण के शिकार मामले में जेल भेजे गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी. जोधपुर की सेंट्रल जेल में कैद सलमान को बीती रात जमीन पर सोना पड़ा. उन्हें कुछ कंबल दिए गए थे. सूत्रों ने यह भी बताया है रात को उन्होंने जेल में कुछ नहीं खाया. जेल के मेनू में पत्ते गोभी की सब्जी और रोटी थी, जो सलमान को पसंद नहीं आई. इस बीच देशभर में सलमान के प्रशंसक उनकी रिहाई की दुआ कर रहे हैं. सलमान के वकील ने गुरुवार को कहा था कि सजा को निलंबित करने और जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की गई है. जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी.
गुरुवार को जोधपुर की एक अदालत ने दो काले हिरणों का अक्तूबर 1998 में शिकार करने मामले में सलमान को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने सलमान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अदालत ने उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया.
सलमान के वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा था कि हालांकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि सलमान को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे. साथ ही, मौजूदा मामले में अदालत ने सभी पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने इस मामले में उनके सहयोगियों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम और एक स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. ये सभी फैसले के तुरंत बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए.
सलमान बने कैदी नंबर 106
फैसला सुनाते वक्त सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता भी यहां मौजूद थीं और फैसला सुनते ही रो पड़े. सलमान भी मायूस हो गए और अपनी बहनों को गले लगा लिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और जोधपुर जेल ले गई. यहां सलमान का मेडिकल कराया गया. उन्हें बैरक नंबर 2 में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. सलमान यहां कैदी नंबर 106 बने हैं. यहां उन्हें सामान्य कैदी की तरह रहना होगा और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा.
बोलेरो से ले जाया गया अदालत
सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस की एक बोलेरो (एसयूवी) से जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया. सलमान को चौथी बार जोधपुर जेल ले जाया गया है. इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद है जो बलात्कार के मामले में आरोपी है. जेल सूत्रों ने बताया कि सलमान को बैरक नंबर दो में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है.
तीन बार 18 दिनों के लिए जा चुके हैं जेल
इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम – 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्तूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’फिल्म की शूटिंग के दौरान की है.