केरल सरकार ने राज्य में बोतलबंद पानी के दाम फिक्स करने का आदेश मंगलवार को जारी किया. इस आदेश के मुताबिक राज्य में एक लीटर पानी वाली बोतल के अधिकतम 13 रुपये ही दाम वसूले जा सकेंगे.
मुख्यमंत्री पी विजयन के मुताबिक केरल सरकार ने जुलाई 2017 में अधिसूचना जारी बोतलबंद पानी को आवश्यक उत्पाद घोषित किया था. मुख्यमंत्री विजयन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “सरकार के पास आवश्यक उत्पादों के दाम रेग्युलेट करने का अधिकार है. निर्माताओं और रिटेल स्टोर संगठनों से विचार करने के बाद एक लीटर बोतलबंद पानी का दाम 13 रुपये फिक्स किया गया.”
केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पी थिलोथमन ने कहा, ‘नए आदेश के मुताबिक सभी कंपनियों को पानी की बोतल पर नए दाम प्रिंट करने होंगे.’
उन्होंने आगे कहा कि फिक्स चार्ज से ज्यादा जो भी कंपनियां या दुकानें पैसे उपभोक्ताओं से लेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, इसलिए उम्मीद है कि नया फैसला आम लोगों के लिए मददगार होगा.”
अब बोतलबंद पानी का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से निर्धारित IS-14543 दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस आदेश का पालन करना होगा. ये आदेश अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अमल में आ जाएगा.