उन्नाव रेप केस : कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा के फैसले को चुनौती दी, अदालत ने CBI को भेजा नोटिस

उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब दायर करने को कहा है. 

कुलदीप सेंगर की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. बता दें कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल सात दोषियों को दस-दस साल की सजा हुई थी. इसके अलावा अदालत ने दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई दस नवंबर को होनी है. गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस मामले में नाम आने के बाद 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा से कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द हो गई थी.

2018 के अप्रैल महीने में पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी.  जिसके बाद इसी साल मार्च में अदालत ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. 

बता दें कि कुछ वक्त पहले ही इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया था. CBI ने इस मामले में जिले के तत्कालीन बड़े अफसरों को दोषी माना था. सीबीआई ने आईएएस अदिति सिंह, आईपीएस पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडेय को मामले में लापरवाही करने का दोषी माना था, साथ ही विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की थी.

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