उद्धव ठाकरे की सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए: महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने कुछ मामलों में मामूली रियायत दी है तो रेड जोन इलाकों में पहले की तरह ही सख्ती को लागू रखा है.

महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य और सभा पर पाबंदी जारी रहेगी. सभी धार्मिक स्थलों पर आवाजाही की मनाही है. होटल पर भी रोक जारी है. हालांकि रेस्टोरेंट फूड पैकेट की होम डिलिवरी कर सकते हैं.

दिशानिर्देश के मुताबिक रात 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू कड़ाई से जारी रहेगा. इसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है.

बीएमसी सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी नगर निगम, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती नगर निगम ये सभी बंदिशें लागू रहेंगी.

महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन से बाहर जो इलाके हैं, उनमें कुछ रियायतें भी दी हैं. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यदि स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है तो आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और शराब की दुकानें खुल सकती हैं. गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को संबंधित नगर निगम की नीति के अनुसार खुलने की इजाजत दी जाएगी.

इसके अलावा महाराष्ट्र में दुकानों, मॉल, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को केवल 9 से 5 तक रखरखाव के मकसद से खोलने की अनुमति होगी. ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी. निर्माण स्थल जिन्हें अनुमति दी गई है वो खुल सकेंगे.

सरकारी कार्यालयों, आरटीओ दफ्तर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कार्यालय या उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए 5% वर्कफोर्स के साथ खुलने की अनुमति दी गई है. वहीं टैक्सी, रिक्शा संचालन को इजाजत नहीं दी गई है.

महाराष्ट्र में ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलावा शेष अन्य क्षेत्रों के लिए रियायतें दी गई हैं. नए दिशानिर्देश के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, अन्य सार्वजनिक खुली जगह पर सिर्फ व्यायाम करने की छुट दी गई है.

कोई सामुहिक खेल का आयोजन नहीं होगा. पब्लिक और प्रावइवेट परिवहन को इजाजत दी गई है. तीन पहिया और चार पहिया वाहन को चालक सहित तीन लोगों के साथ अनुमति दी गई है.

वहीं अतरराज्यीय बस सेवा को 50% क्षमता के साथ अनुमति दी गई है. सभी बाजार और दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.

महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है. नगर जिला प्राधिकरण हालात के लिहाज से रेड और नॉन रेड ज़ोन का निर्धारण करेंगे.

कंटेनमेंट जोन रेजिडेंट कॉलोनी, मोहल्ला, स्लम, बिल्डिंग, लेन, पुलिस स्टेशन क्षेत्र, गांव, छोटे क्लस्टर में विभाजित होंगे.

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