इमरान खान के 51 समर्थकों को नौ मई हिंसा में पांच साल की सजा

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को इमरान खान के 51 समर्थकों को नौ मई हिंसा में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पिछले साल मई में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थकों ने भ्रष्टाचार मामले में इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला बोल दिया था।

एटीसी जज नताशा नसीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया। नौ मई हिंसा के संबंध में पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ दर्ज मामलों में यह पहली सजा है।

पीटीआई विधायक कलीमुल्लाह खान दोषी करार

दोषियों में पीटीआई विधायक कलीमुल्लाह खान भी शामिल हैं। अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीटीआई का दावा है कि उसके 10,000 से अधिक नेता, कार्यकर्ता और समर्थक विभिन्न जेलों में बंद हैं। उन्हें फर्जी आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया है।

इमरान खान पर 200 से ज्यादा मामले

इमरान खान खुद पिछले साल अगस्त से जेल में हैं और आठ फरवरी के चुनाव से ठीक पहले उन्हें तीन अलग-अलग मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर उन पर 200 से ज्यादा मामले चल रहे हैं।

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