भले ही दुनिया ने आज विकास कर लिया हो लेकिन अभी भी कई जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। मांसाहारियों द्वारा पशु-पक्षियों का मांस खाना आम बात है लेकिन यहां दक्षिण अफ्रीका में एक आदमखोर गांव का चौंकाने वाला सच सामने आया है। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरा गांव ही नरभक्षी बना हुआ है। 

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका में दो नरभक्षियों ने जब पुलिस के पास पहुंचकर आत्मसमर्पण किया तो इनकी कहानी सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इंसानी मांस खाने वाले इन लोगों के खतरनाक मानसिक स्तर का अंदाजा लगा पाना आपके मुश्किल होगा। पुलिस ने दोनों नरभक्षियों के पास मौजूद बैग में से इंसानी हाथ-पैर भी बरामद किए हैं।
पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने वाला नरभक्षी निनो मबाथा (33) और लुंगिसानी मगुबेन (32) हैं। दोनों को 24 वर्षीय जेनले ह्लात्श्वेव नाम की एक युवती की निर्मम हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से निनो मबाथा पारंपरिक चिकित्सक है।
सबसे पहले उसी ने दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु-नताला शहर के ईस्टकोर्ट पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया था। उसी के पास से पुलिस को इंसानी हाथ-पैर वाला बैग बरामद हुआ था। पुलिस को भरोसा दिलाने के लिए निनो मबाथा उन्हें अपने घर भी ले गया। घर में घुसते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरे घर में कई इंसानों के मांस के टुकड़े फैले हुए थे। मानो वहां, मानव मांस जमा किया जा रहा था।
दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पारंपरिक दवा के लिए प्रयोग होने वाली एक विधि ‘मुथि’ के जरिए सौभाग्य प्राप्ति के लिए इन लोगों ने जेनले ह्लात्श्वेव नाम की महिला के मृत शरीर से आंतरिक अंग, हाथ व पैरों को निकालकर अलग कर दिया था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि निनो मबाथा ने मगुबेन की सहायता से जेनले ह्लात्श्वेव को जान से मार डाला था। पुलिस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि इस अपराध में कुल 7 लोग और शामिल थे।
भगवान नहीं इस मंदिर में होती है इस खतरनाक जानवर की पूजा, वजह जानकर हो जायेंगे हैरान
जांच में ये बात भी सामने आई कि नरभक्षियों के गांव एसिगोदल्वेनी में 971 घरों में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि ये लोग अच्छे भाग्य के लिए कब्र से लाशें खोद कर निकालेंगे और इंसानी मांस का सेवन करेंगे। गांव वालों ने बताया कि मबाथा के निर्देशन में वो ऐसा कर रहे थे। हालांकि पीटरमैरिट्सबर्ग हाईकोर्ट के जज पीटर ओल्सेन ने इस मामले को सबसे क्रूर अपराध करार देते हुए दोनों नरभक्षियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal