आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र से नई दिल्ली में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन आवंटित करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है।
23 अप्रैल 2024 को होगी अगली सुनवाई
आप की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आवास और शहरी मामलों और भूमि और विकास मंत्रालय के सचिव कार्यालय के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी।
राष्ट्रीय ऑफिस के लिए एक हजार वर्ग मीटर जमीन की हकदार
आम आदमी पार्टी ने याचिका में कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यलयों के निर्माण के लिए कुल एक हजार वर्ग मीटर जमीन की हकदार है। इसके अलावा दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान है।
याचिका में आगे कहा गया कि नेशनल पीपुल्स पार्टी को हाल ही में 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सदस्य के साथ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी। उसे भी अपने राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में जमीन आवंटित की गई थी।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी को स्पष्ट अधिकार के बावजूद और राष्ट्रीय के रूप में मान्यता मिलने के लगभग छह महीने बीत जाने के बावजूद भूमि आवंटित करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह न केवल मनमानी है, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है।
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