आजम खान के बेटे और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है. यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ 20 केस पेंडिंग हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है.
दरअसल एक प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर दाखिल मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल जमानत दी थी. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. आजम खान एवं उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था.
आजम खान करीब 11 महीने से बेटे अब्दुल्ला समेत सीतापुर जेल में हैं. उनकी पत्नी विधायक डा तंजीन फातिमा कुछ समय पहले ही जेल से छूटी हैं. फिलहाल, अब सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला को राहत मिली है.
अब्दुल्ला खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी है. उनपर साल 2017 के चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था.
अब्दुल्ला के निर्वाचन को चुनौती देते हुए काजिम अली (नेता बहुजन समाज पार्टी) ने कहा था कि 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे 25 वर्ष के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.