अभी तक न्यूनतम धनराशि का नहीं था प्रावधान, नई व्यवस्था लागू
दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्घ स्कीम (इंप्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस) चलाता है। इसके तहत कार्य के दौरान हादसे में कर्मचारी की मौत होने पर विभाग अधिकतम छह लाख रुपये का भुगतान करता था। न्यूनतम राशि का कोई भी प्रावधान नहीं था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंप्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में किया संशोधन
अब विभाग ने स्कीम में संशोधन करते हुए 21 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है। अब काम के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को विभाग न्यूनतम 2.5 लाख का भुगतान करेगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके तहत कर्मचारी को पिछले 12 महीने तक 15 हजार तक सैलरी का भुगतान होना चाहिए।
उसके पीएफ खाते में जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी इससे कम है तो उसे 2.5 लाख से कम का भुगतान किया जाएगा। वहीं इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन के सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि विभाग की नई व्यवस्था से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के परिजनों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तक न्यूनतम राशि भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। ईपीएफओ ने यह अच्छा कदम उठाया है।