जन धन खाताधारकों को अब रोजगार करने के लिए बिना ब्याज के भी कर्ज मिलेगा। कर्ज की ऊपरी सीमा पांच हजार रुपये होगी, बशर्ते खातेदार का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। बिना ब्याज कर्ज सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में बैंकिंग डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट का प्रावधान है।
अब यदि कोई खातेदार पांच हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट लेता है और 24 घंटे के अंदर वापस कर देता है, तो उससे एक पैसा भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाता है, तो उनसे नियमानुसार ब्याज लिया जाएगा।
		
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