ईपीएफओ ने पीएफ के ऑनलाइन एडवांस, क्लेम और पेंशन में बैंक पासबुक के साथ कैंसिल चेकबुक पेज को अनिवार्य कर दिया है। अंशधारक को यह छूट भी दे दी है कि अगर वह चाहे तो पीएफ खाते में दर्ज बैंक खाते से अलग दूसरे बैंक खाते पर भी धनराशि मंगा सकता है। एडवांस से पहले एसएमएस से अंशधारक को मोबाइल पर जानकारी मिलेगी।
ईपीएफओ ने क्लेम में बैंक पासबुक और चेक को इसलिए अनिवार्य किया है ताकि अंशधारक की धनराशि किसी और खाते में ट्रांसफर न हो सके। अब अप्रैल 2014 के बाद के खातों में ऑनलाइन क्लेम में बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी।
इस बीच, ईपीएफओ ने एडवांस धनराशि लेने में भी बैरियर तय कर दिया है। उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए एडवांस सात साल बाद देने का नियम बना दिया है। सात साल बाद फार्म भरने पर साक्ष्य देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
वित्त वर्ष 2018-19 में ईपीएफ पर मिलेगा 8.65 प्रतिशत, अधिसूचना जारी
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि अब यह ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों के खातों में डाला जाएगा।
अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था। अब 2018-19 के लिए ईपीएफओ दावों का निपटान ऊंची 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर सकेगा।
गंगवार ने बयान में कहा,”मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है। यह 2017-18 की तुलना में 0.10 प्रतिशत अधिक है।
मंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद छह करोड़ अंशधारकों के खातों में 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।