अगर तोड़ते हैं यातायात के ये नियम तो भरना पड़ सकता हैं 30 हजार तक का जुरमाना…

अब शराब पीकर या फिर मोबाइल से बात करते समय ड्राइविंग करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा परिवहन और यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को राेकने के लिए कई कदम उठाने की योजना है। इस बावत मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2017 में तमाम उपाय किए गए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद ये विधेयक दोनों सदनाें में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर इस विधेयक में क्या खास।
शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
नए कानून में शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार रुपये की जुर्माना राशि को बढ़ाते हुए इसे दस हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं मोबाइल फोन पर बात करने पर एक हजार की जगह पांच हजार का जुर्माना देना होगा। बिना लाइंसेंस वाहन चलाने पर पांच सौ की जगह पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
रेड लाइट जंप करना या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर
इसके अलावा रेड लाइट जंप करना या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा। मोटर साइकिल पर बिना हेल्मेट पहने पकड़े गए तो एक हजार रुपये भरने होंगे। इतना ही नहीं नाबालिग के वाहन चलाने पर उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये का दंड देना होगा। इसके अलावा तीन साल की सजा का भी प्रावधान है।
हिट एडं रन मामले में
पीड़ित की मौत की स्थिति में अब दस गुना क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सभी अपराधों में जुर्माने की राशि में हर साल दस फीसद का इजाफा किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मौत मामले में वाहन चालक को दो साल की जगह सात साल की सजा होगी। जबकि, हिट एडं रन मामले में जुर्माने की राशि 25 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये की होगी।

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