लोगों को पेट्रोल पंप पर कुछ सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं। अगर नहीं मिल रही तो शिकायत कर सकते हैं, सही पाई गई तो पंप का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।
नहीं मिलें अधिकार तो कर सकते हैं शिकायत
अगर आपको अपने अधिकार पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलते हैं, तो आप केंद्रीय लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने की सुविधा देना अनिवार्य है। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर हवा भरने वाली इलेक्ट्रोनिक मशीन और गाड़ियों में हवा भरने वाले वाले व्यक्ति को नियुक्त करना भी जरूरी है। एक बात और कि इस सर्विस के लिए पेट्रोल पंप मालिक या फिर नियुक्त व्यक्ति आपसे पैसा नहीं मांग सकते हैं। यह सुविधा निशुल्क लोगों को दी जाएगी। अगर कोई पंप इसके लिए पैसे मांगता है तो फिर उसके खिलाफ संबंधित तेल कंपनी को शिकायत की जा सकती है।
हर पेट्रोल पंप पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए, ताकि आम जनता जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सके। इस बॉक्स में जीवनक्षक दवाएं और मरहम-पट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए। इस बॉक्स में दवाएं पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर पेट्रोल पंप आपकी मांग पर फर्स्ट एड बॉक्स देना मना कर दे तो इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं।
पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर आम लोगों की सुविधा के लिए निशुल्क पीने के पानी की सुविधा देनी होगी। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को आरओ मशीन, वॉटर कूलर और पानी का कनेक्शन खुद से लगवाना होगा। अगर किसी पंप पर पीने के पानी की सुविधा न मिलें तो इसके लिए भी तेल मार्केटिंग कंपनी से शिकायत कर सकते हैं।
अगर आप रास्ते में किसी परेशानी में फंस जाएं और मोबाइल फोन की सुविधा न हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर के किसी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी या फिर मैनेजर आपसे मना नहीं कर सकता है। यह सुविधा भी पेट्रोल पंप पर फ्री में मिलती है।
पेट्रोल पंप पर साफ व स्वच्छ वॉशरूम की सुविधा लोगों को मिलती है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर पेट्रोल पंप पर गंदे और टूटे वॉशरूम हैं, तो इसकी शिकायत आप तेल कंपनी से कर सकते हैं।
मात्रा और क्वालिटी की जांच: पेट्रोल पंप पर तेल की सही मात्रा मापने के लिए 5 लीटर का मापक होना अनिवार्य है। पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी जांचने का अधिकार भी लोगों को है।