अगर अब शादी में आतिशबाजी की तो दूल्हे और उसके पिता को होगी जेल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अब पुलिस सख्ती से पेश आएगी। विवाह समारोह में आतिशबाजी होने पर दूल्हा और उसके पिता को कम से कम 15 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। आम लोग पुलिस-प्रशासन को वीडियो भेजते हैं तो उस पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उप्र के गौतमबुद्ध्र नगर जिलाधिकारी बीएन सिह ने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश कोअमल में लाने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे शादी समारोह में होने वाली आतिशबाजी का वीडियो बनाकर पुलिस-प्रशासन को भेज दें। वीडियो भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। मोबाइल और टेलीफोन से भी गोपनीय तरीके से सूचना दी जा सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस शादी-समारोह स्थल पर पहुंचकर दूल्हा और उसके पिता को गिरफ्तार करेगी। आतिशबाजी करने वाले लोगों को भी तत्काल जेल भेजा जाएगा।

चढ़त के दौरान आतिशबाजी होने पर लड़की के पिता के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने डीजे पर लगे प्रतिबंध का भी अनुपालन कराने का निर्देश दिया। तेज आवाज अथवा दस बजे के बाद डीजे बजाने पर डीजे मालिक के साथ दूल्हा और उसके पिता को धारा 151 में पंद्रह दिन के लिए जेल भेजा जाएगा।

लड़की के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मीडिया से भी आग्रह किया कि यदि उन्हें कहीं शादी विवाह में आतिशबाजी व डीजे बजता मिले तो तो खबर प्रकाशित करें। खबर पर तत्काल कार्रवाई होगी। ब्राह्माण, गुर्जर व यादव समाज कई बार पंचायतें कर लोगों से शादी विवाह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए आतिशबाजी और डीजे पर प्रतिबंध का आग्रह कर चुका है।

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