अकबरी बेगम की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की: दिल्ली हिंसा

दिल्ली हिंसा में 85 साल की अकबरी बेगम की हत्या के मामले में आज दिल्ली पुलिस 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है. ये चार्जशीट क्राइम ब्रांच दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश कर रही है.

25 फरवरी को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अकबरी बेगम की घर में लाश मिली थी. इस केस में अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल सिंह, रवि कुमार, प्रकाश चंद और सूरज को गिरफ्तार किया गया था.

उपद्रवियों ने अकबरी बेगम के घर में आग लगा दी थी. परिवार के बाकी सदस्य घर की सीढ़ी के सहारे छत पर चले गए थे और अपनी जान बचा ली थी.

उम्र ज्यादा होने की वजह से अकबरी बेगम सीढ़ी के सहारे छत पर नहीं जा सकीं और घर में आग लगने की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी.

अकबरी बेगम की लाश घर के सेंकेंड फ्लोर से बरामद हुई थी. घर में आग लगने पर फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और परिवार के बाकी सदस्यों को रेस्क्यू किया था. उसी दौरान अकबरी बेगम की लाश बेड पर मिली थी. अकबरी बेगम के बेटे ने भजनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. बाद में मामला क्राइम ब्रांच की एसआईटी को सौंपा गया था.

अकबरी बेगम की मौत मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू की और दंगे के दौरान के सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो की जांच की गई. उसे सबूत के तौर पर लिया.

जिन मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उन सभी मोबाइल फोन को और फोन इस्तेमाल कर रहे लोगों को ट्रैक किया गया. जांच के दौरान सभी मोबाइल फोन सीज किये गये.

अकबरी बेगम के घर की आग बुझाने वाले और परिवार के लोगों और रेस्क्यू करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का बयान रिकॉर्ड किया गया. चश्मदीदों के बयान रिकार्ड किए गए.

क्राइम ने टेक्नोलॉजी और सीडीआर के सहारे 6 आरोपियों- अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल सिंह, रवि कुमार, प्रकाश चंद, सूरज को गिरफ्तार किया.

क्राइम ब्रांच इन सभी के खिलाफ दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, चार्जशीट में सभी आरोपियों के खिलाफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं.

क्राइम ब्रांच ने ये भी बताया कि आरोपियों ने अदालत में कई बार बेल के लिए एप्लिकेशन लगाई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और आरोपियों को जमानत नहीं मिली.

फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. अभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 307,396,436,455/2/01/188/34 के तहत चार्जशीट फाइल कर रही है.

बता दें कि अकबरी बेगम की मौत के बाद संसद में हंगामा हुआ था और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा था कि अकबरी बेगम की मौत की जांच कहां तक पहुंची. गृह मंत्री ने उस वक्त जवाब दिया था कि कड़ी कार्रवाई होगी.

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