हरियाणा में पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची वायरल होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इस सची में 370 पटवारियों व 170 निजी व्यक्तियों के नाम शामिल है। सभी ने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह गंभीर मामला है और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर यह जानकारी देनी होगी कि इस सूची को लीक करने के लिए किस अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि उन 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा सके, जिनका नाम भ्रष्ट पटवारियों के रूप में सूची में प्रकाशित किया गया था।
हाईकोर्ट के वकील साहिबजीत सिंह संधू ने याचिका में कहा है कि इस सूची के सार्वजनिक होने के बाद विभिन्न मीडिया में इसका प्रकाशन हुआ। बिना किसी आधिकारिक जांच के पटवारियों व निजी व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि इस लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जाए।
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