पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्पेंड आईजी परमराज उमरानंगल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी सेवा में बहाली के आदेश दे दिए हैं।
आईजी उमरानंगल के खिलाफ कोटकपूरा और बहिबल कलां फायरिंग मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किए जाने के आदेशों को उमरानंगल ने पहले कैट में चुनौती दी थी, लेकिन कैट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
कैट से याचिका खारिज होने के बाद उमरानंगल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हे सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द करने की मांग कर दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हे सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है और उन्हें सेवा में बहाल किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
 Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
 
		
 
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
