राइट टू एजूकेशन के तहत हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 23 मई तक खाली सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा खाली सीटों को ब्यौरा नहीं देने वाले 3134 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को सीटों का ब्यौरा देने के लिए पोर्टल फिर से खोला है।
अगर इसके बाद भी कोई स्कूल खाली सीटों की जानकारी नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रदेश में 2606 निजी स्कूलों ऐसे है जिन्होंने शिक्षा विभाग को राइट टू एजूकेशन के तहत खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया है, जबकि शिक्षा विभाग इन स्कूलों से लगातार खाली सीटों की जानकारी मांग रहा है।
मगर अब विभाग ने खाली सीटों की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों पर कार्यवाही करने का मन बनाया है। बाकायदा इसे लेकर जल्द ही तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ठोस कदम उठाया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार इन स्कूलों में बच्चे भेजने के बाद आरटीई के नियमों के मुताबिक पैसे की प्रतिपूर्ति भी करेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वे स्कूल हैं, जिनके पास मान्यता नहीं है। लिहाजा अगर यह स्थिति रही तो सरकार इन स्कूलों पर ताला भी लगवा सकती है।
प्रदेश के जिन 2606 निजी स्कूलों ने खाली सीटों की जानकारी नहीं दी है, उनमें अंबाला के 99, भिवानी के 101, चरखी दादरी के 31, फरीदाबाद के 290, फतेहाबाद के 102, गुरुग्राम के 216, हिसार के 197, झज्जर के 85, जींद के 65, कैथल के 88, करनाल के 213, कुरुक्षेत्र के 111, महेंद्रगढ़ के 107, नूंह मेवात के 69, पलवल के 120, पंचकूला के 42, पानीपत के 172, रेवाड़ी के 93, रोहतक के 86, सिरसा के 79, सोनीपत के 117 और यमुनानगर के 123 निजी स्कूल शामिल है।
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