राजस्थान के अरावली क्षेत्र में पहाड़ियों पर अवैध खनन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में 31 पहाड़ियों के लापता हो जाने पर हैरानी जताई थी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे के भीतर 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में गैरकानूनी खनन बंद करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान को अरावली में खनन गतिविधियों से करीब पांच हजार करोड़ रुपये की रायल्टी मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि वह दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालें.
कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की एक वजह इन पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के वकील से कहा था कि क्या लोग ‘हनुमान’ हो गए हैं जो पहाड़ियां ले जा रहे हैं? राज्य अरावली पहाड़ियों को गैरकानूनी खनन से बचाने में विफल हो गया है. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को इस पर अमल के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि इससे संकेत मिलता है कि राज्य में अरावली रेंज में 115.34 हेक्टेयर इलाके में गैरकानूनी खनन की गतिविधियां चल रही हैं. कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा लिए गए 128 नमूनों में से 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं.
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