समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.