सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आम्रपाली मामले पर बिल्डरों को राहत दी है। बकाया रकम पर 8 फीसद से ज्यादा ब्याज नहीं लेने का आदेश दिया है। आदेश के बाद बिल्डरों ने राहत की सांस ली है। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने का अनुमान लगाया गया, निर्माणाधीन फ्लैट जल्द पूरे की आस जगी लेकिन बेंगलुरु मामले में सुप्रीम कोर्ट के खरीदारों के पक्ष में फैसला दिया कि लेट लतीफी पर बिल्डरों को छह फीसद ब्याज के साथ राशि देनी होगी।
इसके बाद बिल्डर-खरीदार के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी भी जिले में करीब दो लाख फ्लैट खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल सके हैं। आशियाने की आस में बैठे खरीदारों का कहना है कि बिल्डर को यदि एक लाख रुपये देना है, तो बिल्डर को उस फ्लैट पर पांच लाख रुपये का खर्च करना है। अब बिल्डर के पास परियोजना पर पैसा लगाने को है नहीं, ऐसे में वह खरीदार को कहां से छह फीसद पेनाल्टी के साथ रकम वापस करेगा।
घर मिलने का इंतजार
खरीदार को अब भी घर मिलने का इंतजार है। मामले एनसीएलटी, रेरा, अदालतों में विचाराधीन हैं। बिल्डर के पास पैसा होता या पेनाल्टी चुका सकता, तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर देता। यह भी समझना जरूरी है।
इंद्रीश गुप्ता, संस्थापक, नेफोवा
निर्धारित है पेनाल्टी
बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी के मामले पर यूपी रेरा में प्रावधान है, जिसमें पेनाल्टी निर्धारित की गई है।
प्रशांत तिवारी, चेयरमैन, क्रेडाई पश्चिम उत्तर प्रदेश
सुरक्षा को बेहतर करने के लिए की बैठक
इधर, सेक्टर की सुरक्षा को लेकर सेक्टर-34 सामुदायिक केंद्र में आरडब्ल्यूए ने सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा के साथ बैठक की। इसमें सेक्टर-34 पुलिस चौकी में स्टाफ व पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। आरडब्ल्यूए महासचिव धर्मेंद्र शर्मा ने सेक्टर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कोरोना से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की। सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने सेक्टरवासियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर थाना सेक्टर 24 के प्रभारी रामेश्वर कुमार,अरावली चौकी इंचार्ज ओमप्रकाश सिंह, सेक्टर-34 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष केके जैन, कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार मौजूद रहे।