सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। क्योंकि सीबीआई आने वाले दिनों में मामले को लेकर आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है।

आरोपी ने पिछले महीने इस मामले में जमानत मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने के आरोप नहीं थे। साथ ही जांच एजेंसियां निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहीं।
सीबीआई और ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए- वकील डी पी सिंह ने अदालत से समय मांगते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले में एक आरोप पत्र दायर किया जाएगा, जिसमें कई लोक सेवकों के नाम उजागर किए जाएंगे। वहीं, न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने मामले की आगे की सुनवाई 29 नवंबर को तय की है।
आरोपी ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा लंबे समय तक हिरासत में रखने के बाद भी उनके द्वारा कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। मिशेल ने जोर देकर कहा कि वह जनवरी से न्यायिक हिरासत में है और संविधान के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है।
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