सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई पाबंदी में ढील देते हुए बंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस छूट के साथ निर्यात के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में शुक्रवार को कहा कि बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज की 10,000 टन मात्रा के निर्यात की इजाजत दी जा रही है।

यह इजाजत तत्काल प्रभाव से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए वैध रहेगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि निर्यात सिर्फ चेन्नई बंदरगाह से किया जाएगा।
सरकार ने 14 सितंबर को प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके और दरों में तेज उछाल पर लगाम लगाई जाए। कर्नाटक के किसानों ने सरकार से 10,000 टन बंगलोर रोज किस्म के प्याज के निर्यात की छूट दिए जाने की अपील की थी, क्योंकि घरेलू बाजार में इस प्याज की मांग नहीं है।
इसकी मांग मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान और थाइलैंड जैसे एशियाई देशों में ज्यादा है। बंगलोर रोज प्याज के निर्यातकों को कर्नाटक सरकार के बागवानी आयुक्त से वस्तु और उसकी मात्रा का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसी प्रकार कृष्णापुरम प्याज के निर्यातकों को यह प्रमाणपत्र आंध्र प्रदेश की सरकार देगी।
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