ईडी ने एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के विरुद्ध मनी लॉड्रिंग के मामले की जांच अपने दिल्ली कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया है। इसकी जानकारी ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी है। उसने कहा है कि वानखेड़े को अपने खिलाफ मामले को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए।
अपने खिलाफ मामले को रद्द कराने के लिए विगत सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक जांच पर अस्थाई रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।
ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है
समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति पीडी नाइक और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की पीठ के समक्ष दलील दी कि जांच स्थानांतरित करने की ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। कहा कि शुक्रवार तक ईडी समन भेजकर अपने मुंबई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कह रही थी। लेकिन, अब वानखेड़े की ओर से ये याचिका दायर किए जाने के बाद जांच दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई।
ताकि वानखेड़े को हाई कोर्ट में सुनवाई का मौका न मिले
उन्होंने दावा किया कि ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वानखेड़े को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई का अवसर न मिले। हाई कोर्ट ने पिछले साल उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।