धोखाधड़ी में फंसे सपा सांसद आजम खां, उनकी राज्यसभा सदस्य पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने तीनों लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 29 अक्तूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
स्वार टांडा के विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप में सपा सांसद आजम खां और डा.तजीन फातमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी कर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य धाराओं में केस पंजीकृत किया था।
यह मामला इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में आजम खां समेत तीनों लोगों के सम्मन जारी हो चुके हैं। साथ ही तीनों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले में आजम खां, पत्नी डा. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने तीनों के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
सांसद आजम खां को दो मामलों में भी वारंट जारी
पड़ोसी को धमकाने और आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में भी कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां समेत तीन के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। इस मामले की सुनवाई भी 29 अक्तूबर को होगी। गंज थाना क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा की ओर से सपा सांसद आजम खां समेत कई लोगों के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। पहले सम्मन जारी किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि सम्मन को पुलिस उनके आवास पर चस्पा कर चुकी है। इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर सपा सांसद आजम खां, फिरोज खां, शाहबेज मियां के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले की सुनवाई भी 29 अक्तूबर को होगी।
उधर, लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के भीतर कार ले जाने और पत्रकारों से बात करने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में भी सम्मन जारी किया गया। कोर्ट में पेश न होने के कारण अब इस मामले में भी सपा सांसद आजम खां के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इस मामले की भी सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
आजम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
यतीमखाना बस्ती को उजाड़े जाने के मामले में दर्ज मुकदमों में राहत पाने को सपा सांसद आजम खां द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। सपा सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ करीब 84 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
पिछले दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना बस्ती के लोगों ने सपा सांसद आजम खां समेत अन्य लोगों पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें मारपीट करने, लूटपाट, गैर इरादतन हत्या समेत अन्य संगीन आरोप शामिल हैं।
इन मामलों में अग्रिम जमानत पाने के लिए सपा सांसद आजम खां ने अब सेशन कोर्ट की शरण ली है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दलविंदर सिंह ने बताया कि नौ मुकदमों में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब इन मामलों की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।