सख्ती से लागू होंगी ग्रैप-3 की पाबंदियां, डीसी ने अधिकारियों को दिए आदेश

हरियाणा: दादरी उपायुक्त ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से एनसीआर में आने वाले जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागों को जिला प्रशासन की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) तीन के तहत जिला प्रशासन ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रैप-3 की पाबंदियों को जिले में सख्ती से लागू कराने के आदेश दिए। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की हिदायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रैप चार के लागू होने की संभावना पर चर्चा कर अधिकारियों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर संबंधित विभाग सभी हिदायतों का गंभीरता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने आदेश दिए कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़-पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए। ताकि, इन पर धूल न जमने पाए। ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्माॅग गन तैनात की जाए। इसी तरह जिले में दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई कर उन्हें जब्त किया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक सामान्य तरीके से चले।

प्रदूषण नियंत्रण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
उपायुक्त ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से एनसीआर में आने वाले जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागों को जिला प्रशासन की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर नियमित रूप से एटीआर भिजवाना सुनिश्चित करें।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बाद जिले में निर्माण एवं तोड़-फोड़ से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खोदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग आदि कार्याें पर रोक रहेगी।

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