उत्तरी दिल्ली नगर निगम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूर्णत: रोक लगाने की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में निगम के समुदाय भवनों में होने वाली शादियों में सिंग्ल यूज प्लास्टिक के ग्लास और प्लेटों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए निगम की ओर से समुदाय भवनों की बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस बाबत निगम की ओर से एक नोटिफिकेशन निजी बैंक्वेट हॉल और अन्य शादी समारोहों के लिए जारी किया जाएग।
एनजीटी पहले ही रोक लगा रखी है : पॉलीथीन और प्लास्टिक के कई तरह के सामान पर पहले ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने रोक लगा दी थी। इनके इस्तेमाल पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। अब प्रशासन जो इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पहले जारी करेगा, उसमें पॉलीथीन और बाकी सभी तरह के सामान को बैन किए जाने को लेकर प्रोविजन किए जाएंगे।
बुधवार को हुई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में निगम आयुक्त वर्षा जोशी ने बताया कि जल्दी समुदाय भवन की बुकिंग के लिए नए सिरे से नियम-कानून बनाए जाएंगे। जिनमें प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णत: बैन किया जाएगा।
इन पर रोक
पानी की बोतल : पानी की एक लीटर से छोटी बोतल का यूज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि छोटी बोतल को सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है, जिसके बाद ये डस्टबिन में जाती है। एक लीटर की बोतल को री-यूज कर लिया जाता है।
पानी के छोटे गिलास : पानी के गिलास जो पार्टी या किसी भी तरह के ईवेंट में रखे जाते हैं, ये सिंगल यूज के होते हैं। इन पर बैन रहेगा। पार्टियों में अभी ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं।
डिस्पोजेबल आइटम : खाली पानी के गिलास, प्लास्टिक या थर्मोकोल की प्लेट्स और गिलास, प्लास्टिक चम्मच, पालीथिन, प्लास्टिक बैग्स, नान वुवन प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी है।