हाईकोर्ट की युगल पीठ ने विशेष सत्र न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें व्यापमं घोटाले के आरोपित को हिंदी में चालान की कॉपी देने का आदेश दिया था और ट्रायल को रोक दिया था। सीबीआई ने ट्रायल को चालू कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर आरक्षक भर्ती घोटाले के तीन आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने चालान पेश कर दिया।
विशेष न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया कि सत्येन्द्र सिंह को चालान की कॉपी हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। जब तक हिंदी में चालान की कॉपी नहीं मिलती है तब तक ट्रायल रोकी जाती है। इसके बाद सीबीआई ने नरोत्तम धाकड़ की याचिका में हुए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। बावजूद इसके सत्येन्द्र सिंह के केस की ट्रायल चालू नहीं हुई।
सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सत्येन्द्र सिंह को जो हिंदी में चालान की कॉपी देने का आदेश विशेष न्यायालय ने दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और ट्रायल को आगे जारी रखने का आदेश दिया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सौरव वर्मा ने विशेष न्यायालय में ट्रायल चालू करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश पेश कर दिया।