राहत: अब हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र, विभाग ने पोर्टल को किया अपडेट

पिछले दिनों जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल को अपडेट किया था। अपडेट के कारण दो माह तक काम प्रभावित रहा। इस दौरान करनाल में अनेक जगह फाइलें अटक गईं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब यह कमियां दूर हो गई हैं। इसके अलावा पोर्टल पर हिंदी व अंग्रेजी का विकल्प भी आ गया है। ऐसे में अब दोनों ही भाषा में जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र पर नाम अंकित होंगे।

पहले यह सुविधा नहीं थी, कुछ समय के लिए केवल हिंदी में नाम लिखा जाता था और बाद में अंग्रेजी में हो गया। अब पोर्टल में सुधार करके दोबारा से हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में नाम दर्ज करने का विकल्प खुला है। जन्म प्रमाणपत्र में नाम लिखवाने के लिए 10 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी, बावजूद इसके 40 प्रतिशत तक लोगों के नाम का कॉलम खाली पड़ा है।

इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया है। जारी हुए नोटिस के मुताबिक हरियाणा जन्म मृत्यु पंजीकरण नियम 2002 में उप नियम एक के अनुसार जन्म के मूल रिकॉर्ड में बच्चों के नाम के खाली कॉलम में नाम लिखवाने के लिए बच्चों के जन्म पंजीकरण से 15 वर्ष तक का समय होता है। लेकिन सरकार ने 10 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी करके वर्ष 2002 से पहले जन्म घटनाओं के रिकॉर्ड में बच्चों के नाम के खाली कॉलम में नाम लिखने की अवधि 31 दिसंबर 2024 तक निधारित की है।

ऐसे करें आवेदन
बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए बच्चे का पुराना जन्म प्रमाणपत्र, उसका आधार कार्ड तथा नोटरी से सत्यापित स्वयं घोषणा-पत्र लेकर संबंधित या नजदीकी अटल सेवा केंद्र से इसके लिए आवेदन करवाया जा सकता है। सीएससी के माध्यम से सरल पोर्टल से आवेदन करके इसकी रसीद आवेदनकर्ता को दे दी जाएगी जिसके 15 या 20 दिन के अंदर प्रार्थी का नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज होने के बाद आवेदनकर्ता के फोन पर सरल पोर्टल की ओर से आपका जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया है का मोबाइल संदेश प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया 2002 से पहले जन्मे बच्चों के लिए 31 दिसंबर 2024 व नए जन्मे बच्चों के लिए लगातार चल रही है।

अधिकारी के अनुसार
2002 से पहले जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने का अंतिम मौका 31 दिसंबर 2024 तक दिया गया है। यदि वह इस मौके को भी चूक जाते हैं तो प्रार्थी का जन्म प्रमाणपत्र तक रद्द किया जा सकता है। इस संदर्भ में मुख्यालय से जिस तरह के आदेश मिलेंगे उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी। -रमेश कुमार, रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण, नगर निगम, करनाल।

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