यूपी परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी होगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे आरटीओ दफ्तरों ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी से गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में RTO से जुड़े सरकारी काम जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि नहीं किए जाएंगे.
1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना HSRP के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, EMI वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे.
अगर ये काम कराने हैं तो सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. और अगर इसके बाद भी आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो 1 अप्रेल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा. शुरुआत में व्यावसायिक वाहनों (कमर्शियल व्हीकल) पर इस नम्बर प्लेट को लगवाने का जोर डाला जा रहा है. उसके बाद निजी वाहनों पर जोर दिया जाएगा.
आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है. जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा. यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.