उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिला जज शंकरलाल ने शुक्रवार को यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह, डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामले के अनुसार, दक्षिणटोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार, सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने की जिलाधिकारी से सिफारिश की थी। जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने आधा दर्जन लोगों का शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया था। बाद में हुई जांच के दौरान जिन लोगों का लाइसेंस बना था, उनका पता फर्जी पाया गया।
इस पर दक्षिण टोला थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।
मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई हुई। जिस पर जिला जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।