मोटर वाहन विधेयक बिल पास, अब भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो…

सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स को ना मानने वाले बदमाश ड्राइवरों के खिलाफ आने वाले दिनों में सरकार एक बड़ा कानून बनाने जा रही है। जिसके बाद किसी भी तरह का ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर 10 गुना तक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। मोटर वाहन विधेयकको बुधवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है।

सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से तैयार किया गया मोटर वाहन विधेयक राज्यसभा से पास हो गया है। मोटर वाहन विधेयक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। 

छपाई में कुछ गलतियां रह जाने से उन्हें ठीक करने को तीन संशोधन लाए गए। इसलिए, अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा।  राज्यसभा में दोबारा रखने की जरूरत नहीं होगी।

इस कानून को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से बनाया जा रहा है। राज्यसभा से पास इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वालों पर 5 से 10 गुना तक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक नियम जैसे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, हेलमेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न लगाने पर पहले से लगने वाला जुर्माना कई गुना तक बढ़ जाएगा।

तीन तलाके पर मोदी सरकार की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की तैयारी कर रही है।  केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को पेश किया। देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते।

नतीजा मौत और विकलांगता होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है।

इस कानून के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 1000 से 5000 रुपए के बीच जुर्माना लगाने की तैयारी है। इसके अलावा 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार इसमें हर साल 10% तक बढ़ोत्तरी भी करेगी।

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