मेहुल चोकसी के एडवोकेट ने की पैरवी, कहा- उनकी एंटीगुआ की नागरिकता नहीं हो सकती रद

भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की नागरिकता रद होने संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए उसके वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि चोकसी अभी भी एंटीगुआ के नागरिक हैं और उनकी नागरिकता रद नहीं की जा सकती। विजय अग्रवाल ने कहा, ‘मेरे मुवक्किल मेहुल चोकसी ने यह स्पष्ट किया कि वह अभी तक एंटीगुआ के नागरिक हैं। उनकी नागरिकता रद नहीं हो सकती।’

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एंटीगुआ के सिविल कोर्ट में चोकसी के नागरिकता का मामला चल रहा है क्योंकि कुछ साल पहले एंटीगुआ ने उनकी नागरिकता रद कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जितनी जल्द चोकसी अपने अपील को खारिज करेंगे। बता दें कि उसके प्रत्यर्पण के प्रस्तावों की शुरुआत की जाएगी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन (Gaston Browne) ने पहले ही उसे वापस भेजने के लिए भारत को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी की नागरिकता रद कर दी जाएगी और भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा।

मीडिया में ऐसी खबर थी कि करीब 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक बैंक लोन घोटाले में देश से फरार कारोबारी मेहुल चोकसी को कैरेबियाई राष्ट्र के निवेश कार्यक्रम (CIP) के तहत मिली नागरिकता को एंटीगुआ और बारबबूडा ने रद कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को नीरव मोदी के साथ उसके मामा मेहुल चोकसी ने भी करोड़ों रुपये का चूना लगाया था।

बता दें कि हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी पर हुई छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। 62 वर्षीय चोकसी काफी लंबे समय से एंटीगुआ और बरबूडा में रह रहा है। फ्रॉड मामले में CBI और ED की ओर से भारतीय मूल का व्यापारी चोकसी वांटेड है। इससे पहले चोकसी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि वो निर्दोष है और उसके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे, आधारहीन और राजनीति से प्रेरित हैं। चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता हे और वो ज्यूलरी कंपनी गीतांजली ग्रुप का मालिक भी है।

 

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