महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 2014 में चुनावी हलफनामें में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर कोर्ट में ट्रायल चलते रहने के निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फडनवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।18 फरवरी को अदालत में सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था।
क्या है मामला
ज्ञात हो कि देवेंद्र फडनवीस ने सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर 2019 के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था जिसमें 2014 में चुनावी हलफनामें में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाये जाने का जाने के मामले में नागपुर कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया था। ये दोनों नागपुर के मामले हैं। जिसमें एक मानहानि का तो दूसरा ठगी का है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि फडनवीस ने जानबूझकर इस जानकारी को छिपाया था। बता दें कि वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय आरोप लगाया था और 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते वक्त फडनवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपायी थी।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal