मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय नोटों (मुद्रा) पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश की पीठ ने कहा, ‘यद्यपि हमारा विचार है कि याचिका में मांगे गए निर्देश की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन कोई भी महान नेता और व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान की उपेक्षा नहीं कर सकता।’
यह फैसला केके रमेश की तरफ से दायर याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने (भारत के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव) को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में युवा पीढ़ी को देश को स्वतंत्रता दिलाने को की गई उनकी मानवीय सेवाओं को समझने और उसकी सराहना करने के लिए भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों की छपाई की दिशा में उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए कहा था।
अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं उत्तरदाता की तरफ से उपस्थित हुए वकील जी थलमुथारसु ने कहा कि याचिका विचार के योग्य नहीं है। इसपर अदालत ने कहा, ‘हमें नेताजी की महानता पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा उनका योगदान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने से शुरू होकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण तक प्रतिष्ठित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है।’
अदालत ने आगे कहा, ‘राष्ट्र के इतिहास को याद रखने के लिए उसे फिर से और बार-बार बताना होगा। हम न्यायिक विवशता को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।’ हालांकि अदालत ने उत्तरदाताओं (भारत सरकार) को उक्त अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा है।