मद्रास हाई कोर्ट ने ब्लैक मनी केस में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को बड़ी राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू के अभियोजन के आदेश को रद कर दिया है। दरअसल, आयकर विभाग ने चिदंबरम के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
बता दें कि पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति और बहू ने आयकर विभाग द्वारा काले धन कानून के तहत अभियोजन को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर शुक्रवार को जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद का एक खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि प्रतिबंध कानून के अनुसार नहीं लगाए गए।
गौरतलब है कि यह मामला चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू द्वारा द्वारा विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की कथित रूप से जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। आयकर विभाग का कहना है कि चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू 5.37 करोड़ की विदेशी संपत्ति का ब्योरा देने में असमर्थ रहे, जिसको लेकर उनपर ब्लैक मनी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है।
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