कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने विधानसभा के स्पीकर द्वारा अयोग्य करार विधायकों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है. इस तरह से कांग्रेस-जेडीएस से बगावत करने वाले विधायकों को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार की मुसीबत कम नहीं हुई है. बीजेपी को सत्ता में बरकरार रहने के लिए 15 सीटों पर रहे उपचुनाव में कम से कम 9 सीटों को जीतना जरूरी बन गया है.
बता दें कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. इसी के बाद तत्कालीन विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने सभी 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था. इस राजनीतिक उठापटक के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी.
अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. अयोग्य विधायकों में से 15 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो 2 विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे. इसी बीच चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 15 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया था.
इसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी थी कि चुनाव आयोग को 15 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव को स्थगित करने का निर्देश दिया जाए. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विधायकों के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है.