बिहार में पुलिस कस्टडी के दौरान कथित तौर दो मुस्लिम लोगों की मौत के मामले में दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका के जरिए एसआईटी जांच की मांग की गई है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे.दअरसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डुमरा में पुलिस कस्टडी में दो मुस्लिम व्यक्ति तस्लीम अंसारी और गुफरान की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई थी.
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में मार्च में दो मुस्लिम व्यक्तियों की मौत हो गई थी. मृतकों में तस्लीम (28) और गुफरान (27) के नाम शामिल हैं. गुफरान के पिता का आरोप था कि उनके बेटे का शरीर तार-तार था. शरीर देखने से लग रहा था जैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया हो.
बता दें कि मामला सामने आने के बाद उस दौरान पांचों पुलिस वालों के ख़िलाफ़ आपाराधिक हत्या का मामला दर्ज किया था. इनमें चकिया थाने के एसएचओ भी शामिल थे. यह घटना 5 मार्च 2019 को हुई थी.
तब इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मनोज झा ने कहा था कि जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ हाथ मिलाया है तब से राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं. आरएसएस से झा का मतलब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है. उन्होंने इसे पुलिस की मॉब लिंचिंग करार दिया था.
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