निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं बल्कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होगी। अदालत में आज जब यह बताया गया कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और नया डेथ वारंट जारी किया जाए, तब अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद यह फैसला लिया और फांसी की तारीख को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक आवेदन भी डाला कि चारों दोषियों को नया डेथ वारंट जारी किया जाए। इस वक्त किसी भी अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में बताया गया है? एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर ने तब अदालत से कहा कि क्या दोषी को अधिकारिक तौर पर दया याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई है? मैं मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है।
इस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि वो दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में अधिकारिक रूप से अवगत कराएं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में तिहाड़ प्रशासन से कंफर्म करके वह अदालत को एक घंटे में बताएंगे।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अक्षय और पवन के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जेल ने मुकेश को उसके वकील से भी नहीं मिलने दिया। तब जज ने सरकारी वकील से कहा कि मुकेश और उसके वकील की मीटिंग करवाई जाए।
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