तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही हैं, अब स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं की दुकान, कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए हैं.
शुक्रवार को जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 23 मार्च तक या अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, इस आदेश में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं की दुकान और कार्यालयों को छूट दी गई है.
राशन की दुकानें, दूध की दुकान, रसोई गैस के गोदाम खुले रहेंगे. हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. जिलाधिकारी ने इन्हें छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं.
जिलाधिकारी का यह आदेश लखनऊ जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पांच थाना क्षेत्रों में लागू होगा. इस आदेश के दायरे में अलीगंज, विकासनगर, गुडंबा, इंदिरानगर और महानगर थाना क्षेत्र आएंगे.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश में एहतियातन सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबा, मिठाई की दुकान, कैफे और कॉफी हाउस को भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि देश में कोरोना वायरस से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना से पीड़ितों की संख्या 211 तक पहुंच चुकी है. उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि राजधानी लखनऊ में ही 9 मामले सामने आ चुके हैं.
प्रदेश सरकार ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया था. सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बगैर परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश दे रखे हैं.
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