शिवसेना के ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पहले आना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बागी विधायकों की अयोग्यता पर पहले फैसला देना चाहिए और इसके बाद, यह फैसला करना चाहिए कि पार्टी का मूल कौन है और पार्टी किसकी है।

उद्धव ठाकरे ने पूछा कि चुनाव आयोग ने शिव सेना के नाम और उसके चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ को मान्यता क्यों नहीं दिया, जबकि शिंदे गुट ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है।
उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पहले आना चाहिए और इसके बाद चुनाव को फैसला करना चाहिए कि शिवसेना किस गुट का है।’ बता दें कि विधायकों की आयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी से सुनवाई होने वाली है।
बता दें कि पिछले साल जून में शिवसेना में टूट हो गई थी और पार्टी दो गुटों में बंट गई थीं। पार्टी से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने हटने का फैसला किया था। इसके बाद, शिंदे गुट और ठाकरे गुट ने पार्टी के नाम और उसके प्रतीक पर अपना-अपना दावा किया था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है।
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