स्पर्म डोनर का नाम नहीं बताऊंगी … मुंबई के नालसोपारा की रहने वाली एक महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वह बिना पिता का नाम बताए अपनी बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र चाहती है! 31 साल की मां ने कहा कि उसका बच्चा अज्ञात स्पर्म डोनर के जरिए हुआ था! और वह उसका नाम नहीं बताना चाहती है! और ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाए. आगे पढ़ें पूरा मामला!
महिला के वकील उदय वरुनजिकर (Uday Varunjikar) ने कोर्ट में कहा कि उसका बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ था! जस्टिस अभय ओका (Justice Abhay Oka) और जस्टिस प्रदीप देशमुख (Justice Pradeep Deshmukh) की बेंच को उन्होंने बताया कि स्पर्म एक अज्ञात शख्स से मिला था!
हाईकोर्ट ने मामले को लेकर मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) को जवाब देने को कहा है! महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अविवाहित है! वह अगस्त 2016 में बेटी को जन्म दी थी! महिला ने यह भी कहा है कि वह बच्ची की परवरिश करने में सक्षम है! उसका कहना है कि वह नहीं चाहती है कि बच्ची के पिता का नाम रिकॉर्ड पर आए!
महिला ने कहा है कि उसने BMC को दिसंबर में एक नोटिस भेजा था! लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो वह हाईकोर्ट आई है! सिंगल पैरेंट्स (single parent) के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मां के पक्ष में पूर्व में फैसला दिया है!
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