अपने बच्चे के पैन कार्ड को 18 वर्ष बाद ऐसे करें अपडेट, जानिए इसकी प्रक्रिया

स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। पैन कार्ड भारत के नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसका उपयोग कर के भुगतान के अलावा पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। छात्र 18 साल की उम्र के बाद पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग (18 वर्ष से कम) के मामलों में, माता-पिता अपनी ओर से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

नाबालिग के लिए जारी पैन कार्ड में नाबालिग की फोटो या हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए, इसे एक वैध पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है

अपने बच्चे के पैन कार्ड को कैसे करें अपडेट, जानिए प्रोसेस

स्टेप 1: पैन कार्ड में बदलाव या नए कार्ड के लिए फॉर्म भरें।

स्टेप 2: आवेदन में मौजूदा पैन नंबर का उल्लेख करें और फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच चेक करें, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 3: फॉर्म को आवेदक द्वारा प्रिंट आउट और उसपर साइन करना होगा। फिर दो फोटो को सबमिट करना होगा।

स्टेप 4: आवेदन पत्र के साथ पहचान और पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या बैंक खाता डिटेल भरें।

स्टेप 5: इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये 107 रुपये का भुगतान करें।

स्टेप 6: आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद एक पावती संख्या मिलेगी। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद NSDL या UTISL केंद्र भेज दें।

इन बातों का भी रखें ध्यान

पावती संख्या के जरिये आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

अगर जरूरी हो तो संबंधित दस्तावेजों को जमा करके पैन जानकारी (जैसे पता या नाम परिवर्तन, आदि) में बदलाव किया जा सकता है।

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