40 वर्षीय ब्राजीलियन महिला को एक स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया. जी हाँ, इस मामले में महिला पर आरोप था कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट में 480 ग्राम कोकीन वाले 8 कैप्सूल्स छिपाकर रखे थे. वहीं इस मामले में उन कैपसूल्स की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपये बताई गई थी और कोर्ट ने जांच के दौरान कानूनों का पालन नहीं किए जाने की दलील के साबित होने के बाद महिला को हाल ही में बरी कर दिया है. हाल ही में अपराध कि जो खबर आई है उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे. जी दरअसल यह मामला मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का है
इस मामले में कोर्ट का कहना है कि, ”स्पैनिश बोलने वाली ब्राजीलियन महिला कार्ला इन्स पिंटो को उसके व्यक्तिगत जांच के नियमों के बारे में अंग्रेजी में जानकारी दी गई थी.” इसी के साथ अब कोर्ट ने बचाव के पक्ष वकील तारक सैयद की उन सभी दलीलों को मान लिया जिसमें उन्होंने जांच करने वाले दल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान नियमों का अनुपालन गंभीरता से नहीं किया गया है.
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वहीं सेक्शन 50 के अनुसार आरोपी को अधिकार है कि किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट या गजेटेड अधिकारी की उपस्थिति में उसकी जांच की जाए और आरोपी के इस अधिकार की भी समीक्षा की जाए.