31 दिसंबर से पहले नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न – Live Halchal https://livehalchal.com Latest News, Updated News, Hindi News Portal Tue, 17 Dec 2019 09:40:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.10 https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg 31 दिसंबर से पहले नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न – Live Halchal https://livehalchal.com 32 32 31 दिसंबर से पहले नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो… चुकानी पड़ेगी भारी रकम https://livehalchal.com/31-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a8/296409 Tue, 17 Dec 2019 09:40:05 +0000 http://www.livehalchal.com/?p=296409 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है. अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (File Income Tax Return) नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। 2017 के बजट …]]>

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है. अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (File Income Tax Return) नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। 2017 के बजट में सरकार ने यह घोषणा कि है, की इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के तहत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद भरने वालों को जुर्माना देना होगा।

जानकारी के अनुसार अगर आप निर्धारित तारीख के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (File Income Tax Return) कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आपको लेट फाइन भरने की जरूरत नहीं है। अगर छोटे टैक्सपेयर हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना देना होगा।

अगर किसी की कुल आमदनी बेसिक छूट से ज्यादा नहीं है तो उनके लेट रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी बेसिक टैक्स छूट 2.50 लाख रुपए की है (File Income Tax Return)। वहीं 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए है। 80 साल से ज्याद उम्र के लोगों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए की है।

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